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Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana : हम सभी लोग यह जानते है की किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और बहुत सारे युवा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कई बार युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू नही कर पाते है और आजकल मार्केट में रोजगार की बहुत कमी है और वो लोग बेरोजगार रह जाते है।
सरकार स्वरोजगार ( Buisnes ) के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। आज हम राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है “राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना”
यदि आप भी राजस्थान राज्य के निवासी हो और अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए लोन लेना चाहते है तो इस योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ तक का लोन दे रही है।
तो आइए जानते हैं क्या है इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप इस लेख को पूरा पढ़ें ताकि आप Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana क्या है?
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana को राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी और इसके माध्यम से समाज के सभी वर्ग के लोगो को नोकरी के अवसर और व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना में राज्य के नागरिकों को अपना उद्योग लगाने के लिए बैंको के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है और इसकी शुरुआत होने के कारण, राजस्थान सरकार द्वारा एक नई पहल के रूप में स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और इस ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, स्वरोजगार उद्योग या सेवा सेक्टर के उद्योगों को समर्थन प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत, न केवल वे लोग आवेदन कर सकते हैं जो नए उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं जिनके पहले से स्थापित उद्यम हैं और जो विस्तार, विविधीकरण, या आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Overview
योजना का नाम | Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana |
कब शुरु हुई | 17 दिसंबर 2019 |
किसने शुरू की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
लाभ | उद्यम स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण |
नोडल विभाग | आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर. |
साल | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sso.rajasthan.gov.in/signin?ru=mlupy |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
पोर्टल | राजस्थान एसएसओ (SSO) |
सब्सिडी | 5% से 8% |
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का उद्देश्य
भारत सरकार ने ‘मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ की शुरुआत 2023 में की है जिसका उद्देश्य छोटे उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों को नवीनीकृत करना है। इस योजना के अंतर्गत, छोटे और बड़े स्तर के लोगों को समान अवसर मिले, ताकि निम्न वर्ग के लोगों को भी उद्यमिता के लिए समर्थन प्राप्त हो।
इस योजना के तहत, राज्य को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होगा और लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार प्राप्त करने का एक नया मौका मिलेगा। यह योजना सभी राज्यवासियों के लिए एक विशेष प्रकार की समर्थन योजना है और इसके तहत नागरिक उचित ब्याज दर पर लोन प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त करने का संकल्प कर रहे हैं, जिससे बेरोजगारी दर में कमी होगी और सरकार इस योजना के तहत ऋण पर सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा और प्रदेश में स्वरोजगार की संभावना बढ़ेगी।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana में मिलने वाली सब्सिडी
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत, सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी। इस योजना के अंतर्गत ₹25 लाख से 10 करोड़ तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जबकि व्यापारिक ऋण की अधिकतम सीमा ₹10 करोड़ है। यह योजना आमतौर पर समग्र ऋण, सावधि ऋण, और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। इस योजना में ₹10 लाख तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक द्वारा ₹10 लाख तक का ऋण बिना किसी इंटरव्यू के सीधे दिया जाएगा, जबकि ₹10 लाख से ऊपर के लोन को बैंक द्वारा जांच के बाद जिला स्तर की टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी दर
अधिकतम लोन राशि | ब्याज सब्सिडी |
25 लाख का लोन | 8 % सब्सिडी |
25 लाख से 5 करोड़ तक का लोन | 6% सब्सिडी |
5 करोड़ से 10 करोड़ तक का लोन | 5% सब्सिडी |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 ऋणदात्री संस्थाएं
- नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
- एस आई डी बी आई
- small फाइनेंस बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राजस्थान वित्त निगम
- सिडबी
ऋण अवधि एवं अवधि में छूट
- ब्याज की अवधि 5 वर्ष होगी।
- बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है।
- इस स्थिति में ब्याज अनुदान मात्र 5 वर्ष तक ही प्रदान किया जाएगा। और सब्सिडी केवल 5 वर्ष की अवधि के ऋण के लिए हुई उपलब्ध होगी।
Rajasthan Free Tablet Yojana 2024
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana की लाभ और विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे।
- इस योजना के अंतर्गत, लोगों को 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, ऋण की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है।
- लाभार्थी को लोन राशि को 60 महीनो में चुकाना होगा।
- बुनकर कार्ड धारकों को ₹100,000 तक के ऋण पर ब्याज का पूरा भरण-पोषण अनुदान मिलेगा।
- यदि बैंक ऋण के ब्याज दर से कम है, तो उसके बराबर शत प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।
- 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- राजस्थान सरकार द्वारा लाभार्थी को 8% तक की सब्सिडी भी दी जायेगी।
Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 के लाभार्थी
- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
- सोसाइटी
- पार्टनरशिप फॉर्म्स
- एलएलपी फॉर्म्स
- कंपनीज
- इंडिविजुअल एप्लीकेंट
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ पात्रता को पूरा करना होगा जो इस प्रकार है:
- इस योजना में आवेदन करने के लिए, आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी हो।
- आवेदक बैंक द्वारा डिफाल्टर नही होना चाहिए।
- उन्हें स्वयं सहायता समूह या इस समूह के सदस्य होना चाहिए, जो राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज हैं, और उन्हें एलएलपी फर्म या कंपनी के साथ नियमों के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- जाती प्रमाण पत्र
- योग्यता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पास बुक
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana में आवेदन कैसे करे?
यदि आप भी राजस्थान राज्य के निवासी है और इस योजना का लाभ लेना चाहते है और इसमें आवेदन करना चाहते है तो आप नीचे दी गई स्टेप बाय स्टेप तरीके को फॉलो कर सकते है इसमें आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीके से किया का सकता है:
ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आप राज्य की SSO की आधिकरिक वेबसाईट पर जाए।
- अब आपके सामने होम पेज आयेगा।
- इसमें अब आपको लोग इन कर होगा ( यदि आपके पास sso id पहले से बनी हुई है तो लोग इन करे नहीं तो आपको सबसे पहले SSO आईडी बनानी होगी जिसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा)
- अब आपको Registration पर क्लिक करना है।
- इसके बाद अपनी केटेगरी को भर कर फार्म को भरना है।
- इसके बार अब वापस लोग इन करना है।
- अब आपको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आवेदन फार्म आयेगा जो की 8 चरणों में होगा।
- इस आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ कर सही सही भर दे।
- अब इसमें मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज को इसके साथ स्कैन करके अपलोड कर दे।
- इसके बार सबमिट बटन पर क्लिक करे।
- इस प्रकार आप Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana में आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana में ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने नजदीकी या अपने बैंक खाते वाले बैंक में जाना पड़ेगा।
- यहाँ जाकर आपको बैंक अधिकारी से इसकी पूरी जानकारी लेनी है।
- अब बैंक अधिकारी से आपको लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का आवेदन फार्म लेना है।
- अब इसमें पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ कर सही सही भर दे।
- अब इसमें मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज की फ़ोटो कॉपी को इसके साथ अटैच कर दे।
- अब बैंक अधिकारी को इस फार्म को जमा करवा दे।
- अब बैंक आपके आवेदन फार्म और दस्तावेज की जांच करेगा।
- सभी जानकारी सही पाए जाने पर बैंक अधिकारी आपकी साइट पर विजिट करेगा और बताई गई सभी जानकारी को वेरिफाई करेगा।
- सब कुछ सही होने के बाद ही बैंक द्वारा आपको लोन दिया जाएगा।
- इस तरह Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana में ऑफलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं।
Conclusion (निष्कर्ष)
तो इसमें आर्टिकल में हम जाना की राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
दोस्तो आप सभी का इस जानकारी को पढ़ने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इससे अपने दोस्तो और परिवार वालो के साथ शेयर करें।
(नोट: ऊपर दिए हुए पूरे आर्टिकल में यह सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है )
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